31/03/2021
जिम, योग संस्थानों एवं व्यायामशालाओं में कोराना प्रोटोकोल्स की पालना सुनिश्चित करने के लिए नोटिस जारी
पाली, 30 मार्च 2021
जिले में लगातार बढ रहे कोरोना केसेज के मध्यनजर आम आदमी को अब जागरूक होना पड़ेगा तथा राज्य सरकार द्वारा जारी कोरोना प्रोटोकोल्स की पालना करना भी अनिवार्य होगा। इसी के चलते चिकित्सा विभाग ने निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर द्वारा जिम, योग संस्थानों एवं व्यायामशालाओं के लिये कोविड-19 निवारक उपायों के लिये दिषानिर्देष प्रदान किये हैं।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ. आर.पी. मिर्धा ने बताया कि उक्त दिषानिर्देर्शों की पालना सुनिश्चित करने हेतु तथा जिले में कोरोना के संक्रमण के फैलाव को रोकने हेतु जिले में संचालित विभिन्न जिम, योग संस्थानों एवं व्यायामशालाओं के निरीक्षण हेतु विभाग द्वारा जिला स्तर पर एक विषेष निरीक्षण दल का गठन किया है। उक्त दल द्वारा आगामी सप्ताह मेें समस्त जिम, योग संस्थानों एवं व्यायामशालाओं के निरीक्षण किये जाने प्रस्तावित हैं। जिले में संचालित किये जा रहे विभिन्न जिम, योग संस्थानों एवं व्यायामशालाओं को हाल ही में विभाग द्वारा एक पत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है एवं उन्हें हिदायत दी गई है कि अपनेे जिम/योग संस्थान/व्यायामशाला में राज्य सरकार द्वारा जारी कोरोना प्रोटोकोल्स के अनुसार पालना सुनिष्चित करें। आगामी एक सप्ताह बाद निरीक्षण दल द्वारा निरीक्षण किये जायेंगें, यदि निरीक्षण के दौरान व्यवस्थायें सुचारू नहीं पाये जाने या किसी भी प्रकार अनियमितता पाई जाती है, तो राजस्थान महामारी रोकथाम अधिनियम 2020 के अंतर्गत गम्भीर अनियमितता/अपराध मानकर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी तथा सम्बंधित जिम/योग संस्थान/व्यायामशाला को सीज करने की कार्यवाही भी की जा सकेगी।
सीएमएचओ डाॅ. मिर्धा ने बताया कि जिम संचालकों को जो व्यवस्थायें की जानी हैं, उनके अनुसार जिम में प्रवेश करने, वर्कआउट करने के दौरान कोई भी व्यक्ति बिना फेस मास्क लगाये हुये नहीं रहना चाहिये, जिम में उपलब्ध समस्त उपकरणों/मशीनों को हर आधे-एक घण्टे में 2 प्रतिषत हाईपोक्लोराईड के घोल से अच्छी प्रकार से पम्प के द्वारा विसंक्रमित किया जावें तथा विसंक्रमण करने की प्रक्रिया की लाॅग बुक संधारित की जावे, जिम में प्रवेश/निकास पर स्वचालित हैण्ड सैनिटाईजर मषीन/उपकरण ,जिसमें 70 प्रतिशत अल्काॅहल युक्त सैनिटाईजर भरा हुआ हो, की उपलब्धता हो, जिम परिसर में थूकना मना है, का संदेश देने वाले पोस्टर्स/बैनर्स का जगह जगह डिस्प्ले हो, जिम में अभ्यास कर रहे लोगों के मध्य पर्याप्त फिजिकल डिस्टैन्सिंग हो, जिम में एयर प्युरीफाईफर की उलब्धता हो, जिम में तापमान नियंत्रण की प्रभावी व्यवस्था होना अनिवार्य है, अतः जिम का आदर्ष तापमान 19 से 24 डिग्री सैल्सियस के मध्य हो, जिम में ढक्कन वाले डस्टबिन की उलब्धता हो, जिम से सम्बद्ध शौचालय/वाश बेसिन की उपलब्धता हो तथा ये साफ सुथरे हों, जिम में पंजीकृत लोगों का सम्पूर्ण विवरण मय पता एवं मोबाईल नम्बर सदैव उपलब्ध रहे, जिम को खोलते एंव बन्द करते समय सम्पूर्ण परिसर के विसंक्रमण की व्यवस्था हो, जिम में पेयजल हेतु उचित , प्रभावी एवं संक्रमणरोधी व्यवस्था हो, जिम में वर्कआउट के दौरान एवं जिम परिसर में किसी प्रकार के तौलिये, रूमाल आदि को सभी अपनी जेब में रखें, इन्हें मषीनों पर नहीं रखें आदि की पालना की जानी अनिवार्य है।